छपरा:वर्ष 2001 में जन आंदोलन के दौरान हंगामा और तोड़फोड़ करने के मामले में छपरा कोर्ट से गुरुवार को भाजपा सांसद, विधायक व पूर्व विधायक समेत 79 आरोपियों को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने सभी को इस आपराधिक मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पांडेय ने महाराजगंज से सासंद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, तरैया विधायक जनक सिंह और पूर्व एमएलए ज्ञानचंद मांझी को बरी कर दिया गया है। इनके साथ ही इस मामले में आरोपी बनाए गए 76 अन्य आरोपियों को भी निर्दोष करार दिया गया।
गौरतलब है कि सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल समेत तमाम आरोपियों के खिलाफ साल 2001 में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद 21 साल तक इस मामले की सुनवाई छपरा कोर्ट में चली और 23 जून को इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उनका न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है और वह न्याय का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में वह हमेशा न्यायालय का सम्मान करते हुए कोर्ट में हाजिर होते रहे हैं।