सुलतानपुर। 23 साल पुराने मामले में सुलतानपुर कोर्ट से आप सांसद संजय सिंह समेत छह लोगों को झटका लगा है। कोर्ट ने 2001 में बसपा सरकार के कार्यकाल में धरना प्रदर्शन और रोड जाम के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत छह आरोपियों की तीन माह जेल की सजा बरकरार रखी है। मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश एकता वर्मा ने आरोपियों की सजा खत्म करने की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने आरोपियों को नौ अगस्त को निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। जहां से जेल जाना तय है।
19 जून 2001 को शहर में गभड़िया ओवरब्रिज के निकट बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर सरकार के विरुद्ध हुए धरना प्रदर्शन के आरोप में एमपी-एमएलए की निचली अदालत ने 11 जनवरी 2023 को पूर्व विधायक अनूप संडा, उस समय उनके पीआरओ रहे वर्तमान में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत छह आरोपियों को तीन माह की जेल व प्रत्येक को डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी। सजा के इस आदेश को अपीलीय अदालत मे चुनौती दी गई थी।
कोर्ट ने मंगलवार को आरोपियों की अपील खारिज कर निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने सभी दोषियों को शुक्रवार को निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है जहां से उनका जेल जाना लगभग तय है। केस में सांसद संजय सिंह के साथ पूर्व विधायक अनूप संडा, कमल श्रीवास्तव, सुभाष चौधरी, संतोष और विजय कुमार भी दोषी हैं,उनको भी कोर्ट ने सजा सुनाई गई थी। किसी को भी ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिल सकी।