नई दिल्ली:ओल्ड राजिंदर नगर में कोचिंग बेसमेंट में पानी भरने से तीन स्टूडेंट की मौत की घटना के बाद दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों के लिए सेफ्टी गाइडलाइंस जारी की हैं। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रधानाचार्यों या प्रमुखों को सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि स्कूल भवनों में यदि कोई बेसमेंट है, तो उसका उपयोग केवल मास्टर प्लान के प्रावधानों के तहत स्वीकृत गतिविधियों के लिए ही किया जाएगा।
शिक्षा निदेशालय (डीओई) की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कूलों को सार्वजनिक भवनों में बेसमेंट के उपयोग के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों का पालन करना होगा। स्कूल अधिकारियों को स्कूल परिसर में और उसके आसपास जलभराव से बचने के लिए अपने स्तर पर सभी जरूरी कदम उठाने होंगे।
जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि यह जरूरी है कि दिल्ली के सभी स्कूल छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए उचित अपेक्षित बुनियादी ढांचा तैयार करें। प्रधानाचार्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल भवनों में यदि कोई बेसमेंट है, तो उसका उपयोग केवल मास्टर प्लान के प्रावधानों और स्वीकृत योजना के अनुसार स्वीकृत गतिविधियों के लिए ही किया जाए।
शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी नोट में कहा गया है कि स्कूल भवनों के सभी दरवाजे चालू होने चाहिए और प्रवेश और निकास के लिए खुले होने चाहिए। बेसमेंट तक पहुंच को स्कूल की ओर से निकासी योजना में उचित रूप से दर्शाया जाना चाहिए। स्कूल में सभी गलियारे अवरोधों से मुक्त होने चाहिए। बच्चों के लिए सुगम मार्ग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
परिपत्र में यह भी कहा गया है कि स्कूल के गलियारों और सीढ़ियों में पानी जमा होने की नियमित जांच की जानी चाहिए। यदि कोई खामी नजर आती है तो त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बिजली के तारों और फिटिंग, उपकरणों समेत सभी सुरक्षा मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। स्कूल में आग से बचाव के सभी इंतजाम होने चाहिए।