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Home राज्य-शहर महाराष्ट्र

कैसी स्थिति है! स्कूल भी सुरक्षित नहीं बच्चियां कहां जाएंगी? बदलापुर कांड पर हाई कोर्ट

ON THE DOT TEAM by ON THE DOT TEAM
August 22, 2024
in महाराष्ट्र
Reading Time: 1 min read
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बॉम्बे हाई कोर्ट

File Photo

मुंबई:महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में स्कूल में यौन शोषण का शिकार हुई दो बच्चियों के मामले में हाई कोर्ट ने स्कूल प्रशासन से लेकर पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि कैसी स्थिति आ गई है लोगों को पुलिस के ऐक्शन के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि यदि स्कूल भी सुरक्षित नहीं है तो बच्चियां कहां जाएंगी? बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अदालत ने एफआईआर देरी में दर्ज करने के लिए पुलिस से जवाब मांगा। साथ ही हैरानी जताई कि दूसरी पीड़िता से अभी तक बयान क्यों नहीं लिया गया। अदालत ने अफसोस जताते हुए कहा कि पुलिस इस संगीन मामले को इतने हल्के में कैसे ले सकती है?

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को बदलापुर में अपने स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों पर यौन उत्पीड़न को “बेहद चौंकाने वाला” बताया और कहा कि लड़कियों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि घटना की जानकारी होने के बावजूद रिपोर्ट नहीं करने के लिए स्कूल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसने एफआईआर दर्ज करने में देरी को लेकर भी पुलिस की आलोचना की। 12 और 13 अगस्त को ठाणे जिले के बदलापुर में स्कूल के शौचालय के अंदर एक पुरुष परिचारक द्वारा दो तीन और चार वर्षीय लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया गया था। अदालत ने इस घटना का स्वत: संज्ञान लिया है।

कैसी स्थिति आ गई है, इंसाफ के लिए सड़क पर उतर रहे लोग
अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, मामले में एफआईआर 16 अगस्त को दर्ज की गई थी और आरोपी को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। पीठ ने कहा कि पुलिस मशीनरी तब तक नहीं जागी जब तक जनता विरोध और आक्रोश के साथ सड़कों पर नहीं उतरी। अदालत ने पूछा, “जब तक जनता में जोरदार आक्रोश नहीं होगा, मशीनरी आगे नहीं बढ़ेगी। क्या राज्य इस तरह सार्वजनिक आक्रोश फूटने तक आगे नहीं बढ़ेगा?”

यदि स्कूल भी सुरक्षित नहीं होंगे तो बच्चियां कहां जाएंगी?
पीठ ने कहा कि यह जानकर हैरानी हुई कि बदलापुर पुलिस ने मामले की ठीक से जांच नहीं की। अदालत ने सवाल किया, “ऐसे गंभीर मामले जहां तीन और चार साल की लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया गया है…पुलिस इसे इतने हल्के में कैसे ले सकती है।” जज ने कहा, “यदि स्कूल सुरक्षित स्थान नहीं हैं तो एक बच्चे को क्या करना चाहिए? तीन और चार साल के बच्चे ने क्या किया? यह बिल्कुल चौंकाने वाला है।”

पीड़ितों को प्रताड़ित करना बंद करे पुलिस
पीठ ने कहा कि बदलापुर पुलिस ने जिस तरह से मामले को संभाला उससे वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा, “हमारी दिलचस्पी केवल यह देखने में है कि पीड़ित लड़कियों को न्याय मिले और पुलिस को भी इसी में दिलचस्पी होनी चाहिए।” पीठ ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पीड़ितों और उनके परिवारों को हरसंभव सहायता दी जाए। इसमें कहा गया है कि पीड़ितों को और अधिक प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, ”इस मामले में, लड़कियों ने शिकायत की, ऐसे कई मामले हो सकते हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा।” अदालत ने कहा कि लड़कियों के परिवारों को पुलिस द्वारा कुछ समर्थन दिया जाना चाहिए था लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया।

स्कूल के खिलाफ भी ऐक्शन हो
अदालत ने आगे कहा,“पहली बात, पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। स्कूल अधिकारी चुप थे। यह लोगों को आगे आने से हतोत्साहित करता है। लोगों को पुलिस प्रणाली या न्यायिक प्रणाली पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। अगर जनता को सड़कों पर आना पड़ा तो भविष्य के बारे में सोचें।” इसने पुलिस तंत्र के भीतर पुलिस को संवेदनशील बनाने के लिए कदम उठाने का भी आह्वान किया। पीठ ने मामले की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को 27 अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया कि उसने लड़कियों और उनके परिवारों के बयान दर्ज करने के बारे में क्या कदम उठाए हैं।

दूसरी पीड़िता के बयान दर्ज करने में देरी क्यों
अदालत ने कहा, रिपोर्ट में यह भी बताना होगा कि बदलापुर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने और दूसरी पीड़िता का बयान दर्ज करने में देरी क्यों हुई। हाई कोर्ट ने कहा, “हम इस बात से हैरान हैं कि बदलापुर पुलिस ने दूसरी लड़की का बयान लेने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया है।” अदालत ने कहा कि अगर उसे पता चलता है कि मामले को दबाने की कोशिश की गई है तो वह संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगी।

अदालत ने कहा, “हमें यह भी बताएं कि राज्य सरकार लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता।” पीठ ने आगे कहा कि स्कूल अधिकारियों को घटना के बारे में पता था लेकिन वे चुप रहे और पुलिस को सूचित नहीं किया। अदालत ने कहा, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत, यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट न करना भी एक अपराध है।

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