बेगूसराय:बिहार में एक अदालत ने 66 साल के बुजुर्ग को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने 66 साल के वृद्ध को नौ साल की एक लड़की से रेप का दोषी माना है। मामला बेगूसराय जिले का है। जिले में स्थित पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने 66 साल के जागो महतो उर्फ जगदीश महतो को पॉक्सो अधीनियम की धारा-5 (एम)/6 के तहत दोषी पाया है। अदालत ने दोषी को 20 साल सश्रम जेल और 20000 रुपया जुर्माना भरने का आदेश दिया। दरअसल यह पूरा मामला 6 दिसंबर, 2023 का है। इस दिन पांचवीं क्लास में पढ़ने वाली 9 साल की छात्रा स्कूल से मिड डे मील खाकर बर्तन रखने के लिए अपने घर गई थी।
आरोप है कि स्कूल लौटते वक्त जगदीश महतो ने मासूम लड़की को पकड़ लिया और उसने अपनी झोपड़ी में ले जाकर लड़की के साथ गंदा काम किया। छात्रा ने घर लौट कर अपने परिजनों को आपबीती बताई थी। इसके बाद परिजनों ने थाने में केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जगदीश महतो को गिरफ्तार कर लिया था।
गिरफ्तारी के बाद से ही जगदीश महतो जेल में बंद था। बताया जाता है कि जांच के दौरान एफएसएल की रिपोर्ट में पीड़ित नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इसके बाद अब पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने इसी के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार को यह भी आदेश दिया है कि वो पीड़िता को 5 लाख रुपया मुआवजा दे। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान गवाहों ने भी दुष्कर्म की पुष्टि की थी।
इधर इस पूरे मामले में दोषी करार दिए गए जगदीश महतो की तरफ से अदालत में दलील दी गई थी कि उसे झूठे केस में फंसाया गया है। जगदीश महतो की तरफ से वकीलों ने अदालत को बताया था कि लड़की के पिता, जगदीश महतो की झोपड़ी के पास से रास्ता खोलना चाहते थे लेकिन जगदीश ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। जिसकी वजह से उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया था। हालांकि, अदालत में यह बात साबित नहीं हो सकी। बहरहाल अब इस मामले में बचाव पक्ष के वकीलों ने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है।