डेस्क : कथित आबकारी नीति (शराब) घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दोनों नेताओं को आरोपमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने योग्य पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। इसके साथ ही अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया गया।
मामले की सुनवाई के लिए केजरीवाल और सिसोदिया राउज़ एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। वहीं, बीआरएस नेता के. कविता, व्यवसायी अमनदीप ढल सहित अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में शामिल हुए।
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आबकारी नीति में किसी व्यापक आपराधिक साजिश या दुर्भावनापूर्ण मंशा का प्रमाण नहीं मिलता। अदालत ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत पेश करने में असफल रही।
इस निर्णय के साथ ही आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों के खिलाफ दर्ज सीबीआई का मामला बंद कर दिया गया है।













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