नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ दायर एक शिकायत को खारिज कर दिया है। यह शिकायत वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित थी।
यह मामला मोहम्मद इलियास नामक व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था, जिसमें कपिल मिश्रा सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। शिकायत में कथित तौर पर दंगों से जुड़े आरोप लगाए गए थे।
अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि शिकायतकर्ता लगातार न्यायालय में अनुपस्थित रहा और उसने मामले को आगे बढ़ाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता की लगातार गैरहाजिरी और निष्क्रियता से यह स्पष्ट होता है कि वह कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहता।
कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि पहले भी इसी प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज की जा चुकी थी। लगातार अनुपस्थिति और उचित कारण प्रस्तुत न करने के आधार पर अदालत ने शिकायत को खारिज करने का आदेश दिया।
इस निर्णय के साथ कपिल मिश्रा को इस मामले में कानूनी राहत प्राप्त हुई है।













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