डेस्क : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 38 न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकेंगे। इससे पहले न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 34 थी।
कानून एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, “सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026” के तहत न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। नए प्रावधान के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 37 न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकेंगे।
सरकार का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय में लगातार बढ़ते लंबित मामलों के दबाव को कम करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। वर्तमान समय में लाखों मामलों की सुनवाई लंबित है, जिसके कारण न्यायिक प्रक्रिया पर अतिरिक्त भार बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और आम लोगों को समय पर न्याय मिलने में सहायता मिलेगी।
केंद्र सरकार ने हाल ही में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। संसद का सत्र नहीं चलने के कारण इसे अध्यादेश के माध्यम से लागू किया गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति आगे भी कॉलेजियम प्रणाली के तहत ही की जाएगी।













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