डेस्क : पश्चिम बंगाल सरकार ने बकरीद (ईद-उल-अजहा) की सार्वजनिक छुट्टियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए पहले जारी आदेश में संशोधन किया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब राज्य में बकरीद के अवसर पर केवल एक दिन की सार्वजनिक छुट्टी रहेगी, जबकि पहले घोषित दो दिवसीय अवकाश को रद्द कर दिया गया है।
सरकारी आदेश के मुताबिक पहले 26 और 27 मई 2026 को बकरीद से संबंधित अवकाश घोषित किए गए थे। लेकिन अब संशोधित आदेश में इन दोनों तारीखों को निरस्त कर दिया गया है और इन दिनों को सामान्य कार्य दिवस घोषित किया गया है।
नई अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि बकरीद का पर्व अब 28 मई 2026 को मनाया जाएगा, इसी कारण उसी दिन राज्य में सार्वजनिक अवकाश लागू रहेगा। यह अवकाश भारतीय परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत घोषित किया गया है।
सरकारी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि पूर्व में घोषित अवकाश अब प्रभावी नहीं रहेंगे और सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान तथा अन्य प्रतिष्ठान 26 और 27 मई को सामान्य रूप से खुले रहेंगे।
इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे सरकार के पहले के निर्णय में बदलाव और प्रशासनिक पुनर्संरचना के रूप में देखा है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार समय-समय पर त्योहारों की तिथियों के आधार पर अवकाश सूची में संशोधन करती रही है, और इस बार भी धार्मिक कैलेंडर के अनुसार यह बदलाव किया गया है।













देश
राज्य-शहर
विदेश
बिजनेस
मनोरंजन
जीवंत
