डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जिन सरकारी पदों के लिए अधिकतम योग्यता 10वीं पास निर्धारित है, उन पदों पर ग्रेजुएट या अधिक उच्च शिक्षित उम्मीदवारों को लाभ नहीं दिया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित योग्यता नियमों का पालन अनिवार्य है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता।
यह मामला उस स्थिति से जुड़ा था, जिसमें 10वीं पास योग्यता वाले पद के लिए एक ऐसे उम्मीदवार का चयन हो गया था, जिसने अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता को छिपा लिया था। बाद में यह तथ्य सामने आने पर उसकी नियुक्ति को चुनौती दी गई।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि यदि किसी पद के लिए विशेष रूप से न्यूनतम या अधिकतम शैक्षणिक योग्यता तय की गई है, तो उससे ऊपर की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को उस पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं बनता, विशेषकर तब जब उसने अपनी वास्तविक योग्यता को छिपाया हो।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि यदि अधिक योग्य उम्मीदवार ऐसे पदों पर चयनित हो जाते हैं, तो यह उन अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन है, जिनके लिए वह पद वास्तव में बनाया गया है।
इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए नियुक्ति रद्द करने के निर्णय को बरकरार रखा।
यह फैसला सरकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता नियमों के सख्त पालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।













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