डेस्क : सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) में अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब करदाता 31 जुलाई 2026 तक अपनी अपील दर्ज कर सकेंगे। यह फैसला पोर्टल पर बढ़ते लोड और तकनीकी दिक्कतों के चलते लिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, पोर्टल पर अचानक बढ़ी फाइलिंग के कारण सिस्टम में बार-बार तकनीकी समस्याएं सामने आ रही थीं, जिससे कई करदाताओं को समय पर आवेदन करने में परेशानी हो रही थी। इसी वजह से सरकार ने एक महीने की अतिरिक्त राहत देने का निर्णय लिया है।
यह अपील उन मामलों से जुड़ी है जो जीएसटी लागू होने के बाद से लंबित हैं और जिन पर करदाता न्यायाधिकरण में राहत चाहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से लाखों मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और करदाताओं को अपनी बात रखने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।
हालांकि, कर विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि तकनीकी सुधारों के बावजूद पोर्टल पर भारी ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसे दीर्घकालिक समाधान की जरूरत है।
सरकार के इस कदम को करदाताओं के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो समय सीमा समाप्त होने के कारण अपील दाखिल नहीं कर पा रहे थे।













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