सीधी:मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पड़ोसी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के एक दिन बाद ही 22 साल की युवती ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि उसके परिवार का आरोप है कि आरोपी और उसके पिता ने उसे धमकी दी थी। बाद में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला की मौत के बाद उसके परिवार ने शनिवार को आरोप लगाया कि उसका रेप किया गया था लेकिन पुलिस ने केवल यौन उत्पीड़न (भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए के तहत) की प्राथमिकी दर्ज की।
सीधी के पुलिस अधीक्षक मुकेश श्रीवास्तव ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और आरोपी रामनरेश साकेत (24) और उसके पिता मोतीलाल साकेत (52) के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। एफआईआर में महिला ने कहा कि रामनरेश लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था। पिछले हफ्ते, उसने कथित तौर पर उसके घर में उसे गलत तरीके से छुआ। उसके चिल्लाने पर वह वहां से भाग गया।
सीधी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अंजुलता पटले ने कहा, ‘गुरुवार को महिला ने बहरी थाने में अपने पड़ोसी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने अदालत के समक्ष अपना बयान भी दर्ज कराया कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया था।’ शुक्रवार को महिला के आत्महत्या के बाद उसके परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ रेप किया था। उन्होंने महिला की मौत के लिए पुलिस कार्रवाई में देरी को भी जिम्मेदार ठहराया।
पीड़ित के भाई ने कहा, ‘जब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो आरोपी और उसके पिता ने उसे और हमारे पूरे परिवार को मारने की धमकी दी। इससे परेशान होकर मेरी बहन ने इतना बड़ा कदम उठाया। पुलिस द्वारा कार्रवाई में देरी के कारण मेरी बहन की मौत हो गई।’
वहीं एएसपी ने कहा, ‘अदालत में बयान दर्ज कराते समय भी महिला ने सिर्फ यौन उत्पीड़न की ही जानकारी दी थी। होो सकता है कि वह दबाव में रही हो, इसलिए हमने परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों को सत्यापित करने के लिए उसका विसरा और निजी अंगों से लिए गए स्वैब सैंपल को फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेज दिया है।’