मदुरै: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य के मंदिरों में मोबाइल फोन बैन करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश आर महादेवन और जज जे सत्य नारायण प्रसाद की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को यह निर्देश देकर मंदिरों में पवित्रता बनाए रखने की बात कही है।
याचिकाकर्ता एम सीतारमन ने राज्य के तूतीकोरिन जिले में अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के परिसर के अंदर मोबाइल फोन रखने और इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। यह मंदिर भगवान मुरुगा के छह निवासों में से एक है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि, यह एक प्राचीन मंदिर है जिसके चलते यहां शांतिपूर्ण दर्शन के लिए अनुष्ठानों की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी को पूरी तरह से बैन किया जाना चाहिए। याचिका में बताया गया है कि, मंदिर में सभी भक्तों के पास मोबाइल फोन होते हैं और वे बिना किसी प्रतिबंध के मंदिर परिसर के भीतर तस्वीरें या वीडियो लेते हैं। याचिका में कहा गया है कि, मंदिर में मूर्तियों की तस्वीरें लेना न केवल आगम नियमों (मंदिर के अनुष्ठानों से संबंधित) के विपरीत है, बल्कि मंदिर और उसके कीमती सामानों की सुरक्षा को भी खतरा है।
याचिकाकर्ता ने महिला भक्तों की सहमति के बिना उनकी तस्वीरें लिए जाने पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि, इन तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। मामले में मंदिर के अधिकारियों द्वारा अदालत को सूचित किया गया है कि मंदिर के अंदर पुजारी, भक्तों, जनता और अन्य लोगों द्वारा सेल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं। सेल फोन के उपयोग की निगरानी के लिए स्वयं सहायता समूह नियुक्त करें गए हैं। साथ ही सेल फोन जमा करने के लिए काउंटर बनाए गए हैं।