नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLT) के आदेश के खिलाफ अमेरिकी कंपनी गूगल की याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार को राजी हो गया। एनसीएलएटी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) द्वारा गूगल पर लगाए गए 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। इसी आदेश के खिलाफ गूगल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके अलावा, एनसीएलटी ने प्ले स्टोर नीतियों को लेकर गूगल पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के द्वारा लगाए गए 936.44 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया ।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि गूगल की याचिका को सुनवाई के लिए सोमवार को सूचीबद्ध किया जाएगा। पिछले हफ्ते अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल को प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 प्रतिशत अदा करने का निर्देश दिया था। एनसीएलएटी ने सीसीआइ के जुर्माने के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन जुर्माने के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि वह अन्य पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देगा। सीसीआइ ने पिछले वर्ष अक्टूबर के आदेश में गूगल से कहा था कि वह एंड्रायड प्लेटफार्म पर स्मार्टफोन यूजर को विभिन्न एप हटाने और अपनी पसंद के सर्च इंजन को चुनने की इजाजत दे। यह आदेश 19 जनवरी से प्रभावी होना था।
बता दें कि पिछले हफ्ते, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने भी CCI के एक अन्य आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने Android मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं के लिए Google पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।













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