रांची:पोक्सो के विशेष न्यायाधीश मो.आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी तीन दोस्तों मौसीबाड़ी निवासी सुनील आईन्द(28), आनंद कुमार साहू (26) एवं शंकर महतो (23) को 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही ₹20-20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
तीनों अभियुक्त घटना के बाद 9 अगस्त 2019 से जेल में है। घटना को लेकर कांके रोड निवासी पीड़िता ने 2 मई 2019 को धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इसमें कहा गया है कि वह एक शादी कार्यक्रम के बाद दोस्त के साथ धुर्वा के शालीमार बाजार से होते हुए रात 11 बजे स्कूटी से कांके लौट रहे थी।
शालीमार बाजार के पास एक गली में स्कूटी की चाबी गिर गई। स्कूटी रोक कर वह चाबी उठाने लगी। इसी दौरान तीनों युवक ने पुराना बस डिपो में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। दोस्त को मारपीट कर भगा दिया। अगले दिन इसकी सूचना पुलिस को दी। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी मोहन रजक ने 10 गवाही दर्ज करवाई थी।