नई दिल्ली:शेयर बाजार नियामक सेबी ने बकायेदारों की संपत्तियों की जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपये तक का इनाम देने की घोषणा की है। इनाम दो चरणों में अंतरिम और अंतिम तौर पर दिया जा सकता है। अंतरिम इनाम संपत्ति की कीमत का ढाई प्रतिशत या पांच लाख रुपये (जो भी कम हो) और अंतिम इनाम वसूले गए बकाए के 10 प्रतिशत तक या 20 लाख रुपये (जो भी कम हो) होगा।
सेबी ने वसूली प्रक्रिया के अंतर्गत बकायेदार की संपत्तियों के बारे में पक्की खबर देने वालों को इनाम देने से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। सेबी ने कहा कि न केवल संपत्ति की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा बल्कि उसको मिलने वाली राशि को भी गोपनीय रखा जाएगा। इसी के साथ सेबी ने 515 बकायेदारों की सूची जारी की है।
2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सेबी ने 67,228 करोड़ रुपये की बकाया राशि को डीटीआर श्रेणी के तहत अलग कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस राशि को वसूल करना अत्यंत मुश्किल है। अंतरिम पुरस्कार राशि उस परिसंपत्ति के रिजर्व मूल्य के ढाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सेबी ने कहा कि मुखबिर द्वारा प्रदान की गई जानकारी और पहचान या उसे भुगतान किए गए इनाम को गोपनीय रखा जाएगा।
मुखबिर पुरस्कार समिति पुरस्कार के लिए सूचना देने वालों की पात्रता और सूचना देने वालों को कितना पुरस्कार दिया जाएगा, इससे संबंधित सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी को दी जाएंगी। सेबी ने कहा कि सूचना देने वाले को दी जाने वाली इनाम की राशि का भुगतान निवेशक सुरक्षा एवं शिक्षा कोष से किया जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि नए दिशानिर्देश 8 मार्च से प्रभावी हो गए हैं।













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