रांची:चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद को जमानत देने का विरोध किया है। सीबीआई ने बुधवार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है।
सीबीआई्र ने दावा किया है कि डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद ने सजा की आधी अवधि अभी पूरी नहीं की है। इस कारण आधी सजा काट लेने के आधार पर उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लालू प्रसाद ने इस मामले को रिमांड पर नहीं लिया था। इस कारण पूर्व की सजा में इसे शामिल नहीं किया जा सकता।
लालू प्रसाद को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट से पांच साल की सजा मिली है। इस मामले में आधी सजा काट लेने और बीमारी का हवाला देते हुए लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट से जमानत मांगी है।
पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने और इस मामले से निचली अदालत से रिकॉड मांगा था। निचली अदालत से मामले के रिकॉर्ड हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को निर्धारित है।