कोटा:राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के संसदीय क्षेत्र रहे झालावाड़ में धारा 144 लागू कर दी है। जिला कलेक्टर ने गुरुवार देर रात धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए। झालावाड़ जिले की अलग-अलग पंचायत समितियों में होने वाले जिला परिषद और वार्ड पंच के उपचुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। ऐसे में जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. भारती दीक्षित ने जिले में धारा 144 लगाने का फरमान जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि हाल में रामनवमी से पहले प्रदेश के 17 जिलों में धारा 144 लगाई गई थी। जिसे लेकर गहलोत सरकार भाजपा के निशाने पर आ गई। जिला परिषद एवं पंचायत समिति उप चुनाव के लिए 25 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। 8 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा।
प्रदेश के अन्य जिलों में इन दिनों असामाजिक तत्वों द्वारा की गई माहौल खराब की कोशिश को देखते हुए झालावाड़ जिला प्रशासन किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ऐसे में अब प्रशासन कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। इसलिए आगामी उपचुनाव को देखते हुए धारा 144 लगाने का फैसला जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया है। जिला प्रशासन नहीं चाहता कि पंचायत उप चुनाव के मद्देनजर किसी प्रकार के अप्रिय हालात का सामना करने पड़े। शांतिपूर्ण उप चुनाव के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत समिति डग, खानपुर, झालरापाटन, भवानीमंडी, पिडावा, बकानी में वार्ड पंच और जिला परिषद के पदों के रिक्त होने के बाद उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। इन जगहों पर 31 जनवरी तक कई कारणों से पद रिक्त हो गए थे।
आगामी उप चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए लगाई गई धारा 144 के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, शस्त्र, रिवाल्वर पिस्टल सहित अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं घूम सकता और न ही जिले में किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन होगा। इसके साथ ही संदिग्धों पर भी झालावाड पुलिस लगातार नजर रखेगी। अगर कोई आपत्तिजनक नारे लगाता है या ऐसे नारों के लिए उकसाता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।