जयपुर:मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी परिवार राज्य के बाहर भी अंग प्रत्यारोपण की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेगें। इसके साथ ही मरीज एवं उसके साथ जाने वाले एक सहयोगी को राज्य के बाहर उपचार हेतु आने जाने के लिये 1 लाख रुपये तक की हवाई यात्रा के व्यय का पुनर्भरण भी सरकार द्वारा किया जाएगा। इस सम्बन्ध में राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी ने दिशा निर्देश जारी किये है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शुभ्रा सिंह ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2023-24 की अनुपालना में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा येाजना के लाभार्थी परिवारों को राज्य के बाहर सहित किसी भी अस्पताल में पैकेज की सीमा राशि तक अंग प्रत्यारोपण के 37 पैकेजेज पर व्यय राशि का पुनर्भरण किये जाने का प्रावधान है, जो दिनंाक 1 अप्रेल 2023 से प्रभावी है। इसके अन्तर्गत लीवर, किडनी, फैफडे/ह्दय, बोनमेरो तथा कॉकलियर इंप्लान्ट कवर है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी परिवार राज्य के बाहर भी अंग प्रत्यारोपण की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेगें। इसके साथ ही मरीज एवं उसके साथ जाने वाले एक सहयोगी को राज्य के बाहर उपचार हेतु आने जाने के लिये 1 लाख रुपये तक की हवाई यात्रा के व्यय का पुनर्भरण भी सरकार द्वारा किया जाएगा। इस सम्बन्ध में राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी ने दिशा निर्देश जारी किये है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शुभ्रा सिंह ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2023-24 की अनुपालना में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा येाजना के लाभार्थी परिवारों को राज्य के बाहर सहित किसी भी अस्पताल में पैकेज की सीमा राशि तक अंग प्रत्यारोपण के 37 पैकेजेज पर व्यय राशि का पुनर्भरण किये जाने का प्रावधान है, जो दिनंाक 1 अप्रेल 2023 से प्रभावी है। इसके अन्तर्गत लीवर, किडनी, फैफडे/ह्दय, बोनमेरो तथा कॉकलियर इंप्लान्ट कवर है।
उन्होनें बताया कि सम्बन्धित अंग प्रत्यारोपण के उपचार हेतु नेशनल/स्टेट आर्गन एण्ड टिश्यू ट्रान्सप्लान्ट ऑर्गेनाईजेशन द्वारा अधिकृत/मान्यता प्राप्त अस्पताल में उपचार के बिल ही मान्य होगें। ज्ञात्वय है कि पॉलिसी वर्ष 2022-23 में 5 लाख से अधिक व्यय के 273 लाभार्थी एवं पॉलिसी वर्ष 2023-24 में अभी तक 5 लाख अधिक व्यय के 121 लाभार्थियों को कैशलेस उपचार का लाभ दिया गया है। यहां यह भी गौरतलब है कि सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत प्रदेशवासियों को राजकीय अस्पतालों (उपस्वास्थ्य केन्द्र से लेकर मेडिकल कॉलेज तक) में सभी प्रकार की ओ.पीडी. एवं आई.पी.डी सेवायें पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है और जिसका भी बहुतायात से लाभ प्रदेशवासियों द्वारा लिया जा रहा है। 25 लाख की राशि का प्रावधान एक पॉलिसी वर्ष के लिये किया जाता है। नया पॉलिसी वर्ष प्रारम्भ होने पर वॉलेट राशि पुनः 25 लाख रू. हो जाती है।