भोपाल:मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को मतगणना के दिन ड्राई-ड्रे रहेगा। निर्वाचन आयोग ने 3 दिसंबर के दिन शांतिपूर्ण मतगणना कराने के लिए कई आदेश जारी किए हैं। इनमें एक फैसला ड्राई-डे को लेकर किया गया है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, मतगणना के दिन शराब की खरीद-बिक्री पर रोक रहेगी। मतगणना वाले दिन शराब की दुकानें, वाइन रिटेल आउटलेट और देसी शराब भंडार गृहों को बंद रखने को कहा गया है। भोपाल के जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने 3 दिसंबर मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषित कर जिले में शराब के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतगणना के दिन 3 दिसंबर को 24 घंटे के लिए ड्राई-डे रहेगा। ड्राई-डे पर सूबे के सभी जिलों में शराब दुकानों पर शराब की खरीद बिक्री और भंडारण आदि पर प्रतिबंध लागू रहेगा। निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को अपने आदेश में कहा है कि उसके निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश हैं।
भोपाल के जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने कहा कि तीन दिसंबर को जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित सभी शराब दुकानों, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, सिविलियन क्लब, सैनिक थोक कैंटीन, फुटकर कैंटीन, वाइन रिटेल आउटलेट और देशी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। यही नहीं गांधीनगर स्थित विदेशी शराब भंडारागार से शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
भोपाल के जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक, सूबे में तीन दिसंबर को शराब दुकानें 24 घंटे के लिए बंद रहेंगी। मतगणना को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए और भी कई आदेश जारी किए गए हैं। सूबे में मतगणना को लेकर काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं को काउंटिंग पर पैनी नजर रखने के लिए ट्रेनिंग दी है। सूबे में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं।