नई दिल्ली। दिल्ली में उन बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है, जो महीने में 200 यूनिट से अधिक खपत करते हैं। पावर परचेज एडजस्टमेंट कास्ट (पीपीएसी) में इजाफे की वजह से उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने बिजली आपूर्ति कंपनियों को करीब 9 फीसदी पीपीएसी में बढ़ोतरी की अनुमति दी। इसके बाद तीनों ही कंपनियों ने इजाफा कर दिया है। 200 यूनिट खपत तक वाले जिन ग्राहकों का बिल शून्य आता था उन पर अब भी कोई असर नहीं होगा।
पीपीएसी की मौजूदा बढ़ोतरी जुलाई महीने तक के लिए की गई है। बिजली कंपनियों ने इससे पहले जुलाई 2023 से करीब 10 फीसदी पीपीएसी बढ़ाने की मंजूरी ली थी। यह अनुमति मार्च 2024 तक के लिए थी, लेकिन वृद्धि वापस नहीं ली गई।
बीआरपीएल के क्षेत्र में 8.75 फीसदी पीपीएसी चार्ज बढ़ा है। यमुनापार में बिजली आपूर्ति करने वाली बीवाईपीएल के क्षेत्र में 6.15 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। टाटा पावर इलाके में पीपीएसी 29.13 फीसदी के साथ अतिरिक्त 8.75 फीसदी सहित कुल 37.88 फीसदी पीपीएसी शुल्क लगता है। हालांकि, टाटा पावर का दावा है कि उनका पीपीएसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह पीपीएसी पहले से ही लग रहा था।
क्या होता है पीपीएसी
पावर परचेज एडजस्टमेंट कास्ट (पीपीएसी) बिजली बिल का एक घटक है। बिजली आपूर्ति कंपनियां बिजली खरीद से लेकर उसे उपभोक्ता के घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन (तारों से घरों तक बिजली पहुंचाना) खर्च करती हैं। यह सभी खर्च बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियां उठाती हैं। हर वित्तीय वर्ष के शुरुआत में लागत निकालकर इसको तय किया जाता है।
यूं समझिए कैसे बिल की रकम में बढ़ोतरी हुई
मान लीजिए आप के घर में दो किलोवाट का कनेक्शन है। उसका फिक्स चार्ज 50 रुपये है। आप ने 500 रुपये की बिजली खपत की। अब आपका बिल 550 रुपये हो जाएगा। अगर आप यमुनापार इलाके में रहते हैं तो पहले यहां 31.6 फीसदी पीपीएसी था। उसके हिसाब से 550 रुपये पर यह 173.8 रुपये बनता। नई दरों में 37.75 फीसदी पीपीएसी लगेगा यानि 550 पर 207.62 रुपये। अब आपका वास्तविक बिल और पीपीएसी जोड़ दें तो बिल 757.62 रुपये होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चार्ज लगेंगे।
दिल्ली सरकार की सफाई
दिल्ली में बिजली महंगी होने के खबरों को ऊर्जा मंत्री आतिशी ने बुधवार को खारिज करते हुए कहा है कि बिजली के दाम नहीं बढ़े हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री ने कहा कि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) का आदेश है कि सितंबर तक बिजली खरीद समायोजन लागत (पीपीएसी) को नहीं बढ़ाया जा सकता है। हालांकि बिजली आपूर्ति कंपनियों के पास प्रावधान है कि जब गर्मियों में मांग बढ़ती है तो थोड़े समय के लिए सात फीसदी तक पीपीएसी बढ़ा सकते हैं।
बिना अनुमति वृद्धि की: सचदेवा
सचदेवा ने बताया कि बीएसइएस राजधानी ने 25 अप्रैल 2024 को डीईआरसी सचिव को लिखा कि हम पुराने परिपत्र के आधार पर पीपीएसी में 8.75 की वृद्धि मई 2024 से जुलाई 2024 तक कर रहे हैं। इसके लिए डीईआरसी से अनुमति लेने की जगह बिजली कंपनी ने एक सूचना पत्र देकर नई वृद्धि को लागू कर दिया।