नई दिल्ली:करीब 16 महीनों से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को सहमत हो गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूर (सीबीआई) को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। सर्वोच्च अदालत में मामले की अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी केस में जमानत की मांग की है। उन्होंने इसके लिए ट्रायल की गति धीमी होने की दलील दी है।
जस्टिस संजय करोल, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई की। बार एंड बेंच के मुताबिक सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विवेक जैन ने कहा, ‘ट्रायल की गति धीमी है। इस अदालत ने आदेश दिया था कि यदि इसमें मेरी गलती नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। मैं 16 महीने से अंदर हूं और ट्रायल की गति अभी भी वही है जो अक्टूबर 2023 में थी। यह एनडीपीएस केस जैसा नहीं है और देरी पर ध्यान दिया जाए मीलॉर्ड।’
बेंच ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा। साथ ही इस मामले को 29 जुलाई को सूचीबद्ध करने को कहा। हालांकि, वकील विवेक जैन ने शॉर्ट नोटिस की मांग करते हुए कहा कि सिसोदिया लंबे समय से कैद में हैं। कोर्ट ने 29 जून को ही सुनवाई की बात कही। सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 9 मार्च 2023 को ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब से सिसोदिया न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।
सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री के साथ आबकारी विभाग का जिम्मा भी संभाल रहे थे। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बनी शराब नीति को लेकर ईडी और सीबीआई का दावा है कि गलत तरीके से शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया और बदल में उनसे रिश्वत ली गई। हालांकि, दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी आरोपों को झूठा और राजनीतिक साजिश बताती रही है। इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में बंद हैं। पिछले दिनों उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन सीबीआई केस में भी गिरफ्तारी की वजह से वह जेल से बाहर नहीं निकल पाए। सीबीआई केस में केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है।