इंदौर: 21 वर्षीय आदिवासी छात्र को अमानवीय प्रताड़ना दिए जाने के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद जिला प्रशासन ने इस मामले के आरोपियों में शामिल एक व्यक्ति पर शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगा दिया। एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी मनीष सिंह ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल सद्दाम पटेल (35) पर रासुका के तहत जेल में बंद रखे जाने का आदेश जारी किया।
तेजाजी नगर थाने के प्रभारी आरडी कानवा ने बताया कि पटेल के मकान में 21 वर्षीय आदिवासी छात्र को नौ जुलाई को बंधक बनाकर उसके साथ कथित रूप से गाली-गलौज और बुरी तरह मारपीट की गई थी। थाना प्रभारी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि बंधक छात्र के गुदा द्वार में छोटी बोतल से पेट्रोल डाल दिया गया था।
पीड़ित छात्र का आरोप है कि इस प्रताड़ना के दौरान उसे निर्वस्त्र कर मोबाइल कैमरा से उसका वीडियो भी बनाया गया था और उसे धमकी दी गई थी कि अगर उसने किसी को आपबीती सुनाई, तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि आदिवासी छात्र से अमानवीय बर्ताव के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये चार आरोपियों में पटेल भी शामिल है। उनके अनुसार इसके अलावा, पटेल पर जबरिया वसूली और अवैध हथियार लेकर घूमने के आरोपों से जुड़े अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।
प्राथमिकी के मुताबिक आदिवासी छात्र के मकान मालिक नाजिम खान को संदेह था कि उसके किरायेदार ने उसके बेटे को धमकाकर उससे 50,000 रुपये ऐंठ लिए हैं और उसने इस रकम से नया लैपटॉप खरीद लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि खान इसी संदेह के कारण छात्र को नायता मुंडला क्षेत्र के मकान में ले गया था जहां उसे बंधक बनाकर उसके साथ अमानवीय बर्ताव किया गया था। उन्होंने बताया कि आदिवासी छात्र के मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।
गौरतलब है कि छात्र को अमानवीय प्रताड़ना दिए जाने की घटना पर हिंदू जागरण मंच और जनजातीय समुदाय के संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में बड़ी तादाद में जमा होकर विरोध जताया था।