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आम्रपाली के पूर्व डायरेक्टर की संपत्ति कुर्की में ईडी ने गलती मानी, सुप्रीम कोर्ट से की ये अपील

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आम्रपाली के पूर्व डायरेक्टर की संपत्ति कुर्की में ईडी ने गलती मानी, सुप्रीम कोर्ट से की ये अपील

ON THE DOT TEAM by ON THE DOT TEAM
April 12, 2022
in एनसीआर
Reading Time: 1 min read
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आम्रपाली के पूर्व डायरेक्टर की संपत्ति कुर्की में ईडी ने गलती मानी, सुप्रीम कोर्ट से की ये अपील

नई दिल्ली:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्वीकार किया है कि आम्रपाली ग्रुप के एक पूर्व निदेशक की संपत्ति को अपराध से अर्जित संपत्ति मानकर अस्थायी रूप से कुर्क करने में एजेंसी से वास्तविक गलती हुई है।

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने सोमवार को जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच को बताया कि अधिकारियों ने आम्रपाली ग्रुप के पूर्व निदेशक प्रेम मिश्रा की करीब 4.79 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क की।

जैन ने कहा कि जांच एजेंसी की ओर से यह गलती हुई कि उसने इन संपत्तियों को अपराध से अर्जित संपत्ति माना। उन्होंने अदालत से यह निर्देश देने की अपील की कि सक्षम प्राधिकारी को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग करके, कुर्क की गई संपत्तियों को मिश्रा की निजी संपत्तियों से बदलने के लिए कहा जाए।

हालांकि, बेंच ने इस दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह ऐसा कोई आदेश पारित नहीं कर सकती क्योंकि यह उचित नहीं होगा।

इसके साथ ही जैन ने आग्रह किया कि एक और निर्देश जिसे पारित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है, वे अदालत के रिसीवर वरिष्ठ वकील आर वेंकटरमणि की कस्टडी में रहें। इस बर बेंच ने कहा कि वह इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख रही है और उचित आदेश पारित करेगी।

14 मार्च को, अदालत द्वारा नियुक्त फोरेंसिक ऑडिटर पवन अग्रवाल ने कहा था कि ईडी ने मिश्रा की गलत संपत्तियों को अपराध की आय के रूप में जब्त कर लिया है। फोरेंसिक ऑडिटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ईडी आम्रपाली ग्रुप के पूर्व डायरेक्टर प्रेम मिश्रा की संपत्ति होने का दावा कर रही है क्योंकि अपराध की आय वास्तव में आम्रपाली मॉडर्न होम्स प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति थी, जिसे घर खरीदारों के पैसे को हड़पकर बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों को अलग करने की जरूरत है और ग्रुप की रुकी हुई परियोजनाओं के निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए खुले बाजार में नीलाम करने के लिए कोर्ट रिसीवर आर. वेंकटरमणि को सौंपे जाने की जरूरत है।

अग्रवाल ने बेंच को बताया कि आम्रपाली ग्रुप और प्रेम मिश्रा के बीच एक लिखित समझौता था जिसके तहत उन्हें 60:40 के अनुपात में लाभ साझा करना था, जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि आम्रपाली मॉडर्न होम प्राइवेट लिमिटेड एक 100 प्रतिशत आम्रपाली ग्रुप की इकाई है जिसमें नोएडा में निर्मित परियोजनाओं से धन लिया गया था और मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों ने इसमें कोई राशि का निवेश नहीं किया है।

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