मुंबई:भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड और पॉलिटेक्स इंडिया लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया है। केन्द्रीय बैंक ने यहां जारी बयान में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन दोनों गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) को जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (COR) रद्द कर दिया गया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि कंपनी ने अपने डिजिटल लोन देने में वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता पर आरबीआई के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है, जिसमें क्रेडिट वैल्यूएशन, ऋण स्वीकृति के साथ-साथ केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया जैसे मुख्य निर्णय लेने वाले कार्यों को सेवा प्रदाता को आउटसोर्स किया गया है।
कंपनी ने सेवा प्रदाता को ग्राहक डेटा तक पूरी पहुंच प्रदान करके डेटा गोपनीयता और ग्राहक जानकारी की सुरक्षा पर आरबीआई के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को स्थानीय भाषा में ऋण समझौते और स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न कराकर निष्पक्ष व्यवहार संहिता पर आरबीआई के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है।
बैंकिंग एक्स्पर्ट्स अनुसार. गैर बैंकिंग संस्थान बिना गारंटी धड़ल्ले से छोटे ऋण बांटते हैं। इससे ऋण के डूबने का खतरा बढ़ जाता है। अगर एक व्यक्ति एक जगह का कर्ज चुका नहीं पा रहा है तो दूसरी जगह चुकाने की संभावना भी कम हो जाती है।













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