वॉशिंगटन : अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए जन्मजात नागरिकता (Birthright Citizenship) पर रोक लगाने की उनकी कोशिश को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से दिए गए फैसले में ट्रंप प्रशासन के उस कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक माना, जिसमें अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता को सीमित करने की कोशिश की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन लगभग सभी परिस्थितियों में अमेरिकी धरती पर जन्मे बच्चों को नागरिकता का अधिकार देता है।
मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स द्वारा लिखे गए बहुमत के फैसले में 1898 के ऐतिहासिक मामले ‘यूएस बनाम वोंग किम आर्क’ का हवाला देते हुए कहा गया कि जन्मजात नागरिकता अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था का स्थापित सिद्धांत है, जिसे बदला नहीं जा सकता।
ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया था कि यह प्रावधान केवल उन लोगों पर लागू होना चाहिए जिनका अमेरिका से स्थायी और कानूनी संबंध हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया।
इस फैसले को ट्रंप की आव्रजन नीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनके सख्त आव्रजन एजेंडे को कानूनी सीमाओं में बांध दिया गया है। अदालत के इस निर्णय से हर साल लाखों बच्चों पर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही थी।
यह फैसला ऐसे समय आया है जब अमेरिका में आव्रजन और नागरिकता नीति को लेकर राजनीतिक बहस तेज है, और आगामी चुनावों में यह मुद्दा एक बार फिर केंद्र में रहने की संभावना है।













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