मुंबई:महाराष्ट्र के मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत विशेष पीएमएलए अदालत ने 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें घर का खाना और दवाइयों के लिए इजाजत दे दी है। इससे पहले मलिक को न्यायिक हिरासत के दौरान बेड, गद्दा और कुर्सी मुहैया कराने की उनकी याचिका को स्वीकार किया गया था।
वहीं, मलिक ने उन्हें तत्काल रिहा किए जाने की अपली वाली अंतरिम याचिका को खारिज करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वकील अंकुर चावला की ओर से तैयार की गई याचिका में मलिक ने हाई कोर्ट की खंडपीठ के 15 मार्च के आदेश को चुनौती दी है। विशेष अनुमति याचिका (SLP) वकील वी डी खन्ना के जरिए दायर की गई है।
मलिक को तत्काल रिहा करने की याचिका खारिज
बंबई उच्च न्यायालय ने मलिक को तत्काल रिहा करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि चूंकि विशेष पीएमएलए अदालत के उन्हें हिरासत में भेजने का आदेश उनके पक्ष में नहीं है तो इससे यह आदेश गैरकानूनी या गलत नहीं हो जाता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहायकों से कथित तौर पर जुड़े एक संपत्ति सौदे को लेकर धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत इस साल 23 फरवरी को मलिक को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद मलिक ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करते हुए दावा किया था कि ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और इसके बाद हिरासत में भेजना गैरकानूनी है।