डूंगरपुर:घर में सो रही दस साल की बच्ची को घर से उठा ले गया, रेप के बाद हत्या कर शव पुलिया के नीचे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 20 दिन में चालान पेश किया और अदालत ने तत्काल सुनवाई करते हुए 70 दिन बाद फांसी और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। यह मामला डूंगरपुर में सदर थाना क्षेत्र का है। डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट के पीठासीन अिधकारी संजय कुमार भटनागर ने यह फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पुलिस को आरोपी डूंगरपुर निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू को गिरफ्तार कर बीस दिन बाद ही चालान पेश कर दिया। यही नहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, एफएसएल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित तमाम तथ्य और साक्ष्य जुटाए। इसमें किसी तरह की कमी नहीं रहने दी। अभियोजन पक्ष के तथ्यों के सामने बचाव पक्ष की दलीलें नहीं टिक सकी। अदालत ने 70 दिनों में सुनवाई पूरी कर ली। बिना देर लगाए आरोपी को फांसी की सजा सुना दी गई।
यह थी घटना
स्पेशल पोक्सो कोर्ट के सरकारी वकील योगेश कुमार जोशी ने बताया कि मृतका की मां ने सदर थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। इसके मुताबिक 29 जून 2022 की रात को नाबालिग बेटी घर में सोई थी। रात को नाबालिग गायब हो गई। दूसरे दिन शाम को उसका शव गांव में ही एक पुलिया के नीचे खून से लथपथ मिला। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस ने गांव के ही पूर्व सरपंच के पोते जितेंद्र उर्फ जीतू को डिटेन कर पूछताछ की, लेकिन वह वारदात की बात कबूलने से मना करता रहा। डीएनए टेस्ट में सच सामने आया और आरोपी को पकड़ा गया।