नूंह:हिंसा के बाद आरोपियों के घरों को तोड़ रहे बुलडोजर रोक दिए गए हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए बुलडोजर ऐक्शन पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके बाद नूंह के उपायुक्त ने ध्वस्तीकरण को रोक दिया है। हालांकि, इससे पहले प्रशासन ने होटल समेत करीब 100 मकान गिरा दिए और करीब 500 झुग्गियों को हटा दिया है। सरकार ने इन्हें अवैध बताते हुए कार्रवाई की है।
पिछले सप्ताह हुई हिंसा के बाद नूंह में हरियाणा सरकार की ओर से लिए गए बुलडोजर ऐक्शन का पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। कोर्ट ने तोड़फोड़ की कार्रवाई को तुरंत रोकने का आदेश दिया। इसके बाद जिला प्रशासन ने भी अपनी कार्रवाई रोक दी है। डिप्टी कमिश्नर (डीसी) धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि प्रशासन ने ध्वस्तीकरण में जुटी टीमों को तुरंत काम रोकने को कहा गया है।
हाई कोर्ट कोर्ट ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की और बिना नोटिस दिए ध्वस्तीकरण किए जाने पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने सरकार को तुरंत इस कार्रवाई को रोकने को कहा।