पटना : चर्चित शिक्षक एवं यूट्यूबर खान सर को पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग के मामले में बड़ी राहत मिली है। पटना की एक अदालत ने सोमवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने इस मामले में नामजद कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों को भी अग्रिम जमानत प्रदान की है, जबकि गिरफ्तार दो सुरक्षा गार्डों को नियमित जमानत दे दी गई।
यह मामला 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज (केजीएस) के बाहर हुई फायरिंग और हिंसा से जुड़ा है। घटना के बाद पुलिस ने सुरक्षा गार्डों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर खान सर सहित कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप था कि कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद के दौरान गोली चलने की घटना हुई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि खान सर का फायरिंग की घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था और उन्होंने किसी को गोली चलाने का निर्देश नहीं दिया था। साथ ही यह भी कहा गया कि सुरक्षा गार्डों ने परिस्थितियों के अनुसार आत्मरक्षा में कार्रवाई की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने खान सर को अग्रिम जमानत देने का आदेश पारित किया।
मामले की जांच अभी जारी है। अदालत के इस आदेश से खान सर को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, जबकि पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।













देश
राज्य-शहर
विदेश
बिजनेस
मनोरंजन
जीवंत