उदयपुर: देश में चर्चित रहे कन्हैयालाल हत्याकांड में पाकिस्तानी कनेक्शन सही साबित हुआ है। एनआईए की पेश चार्जशीट में पाकिस्तान के दो लोगों को भी आरोपित बनाया गया है। इस तरह मुख्य आरोपित रियाज मोहम्मद और गौस मोहम्मद सहित 11 आरोपित सामने आए हैं। जयपुर की विशेष अदालत में गुरुवार को पेश चार्जशीट में एनआईए ने स्पेशल कोर्ट को बताया कि कन्हैयालाल की हत्या पूरी तरह आतंकी वारदात थी, जो देशभर में डर फैलाने के लिए की गई थी।
पाकिस्तान के कराची के दो लोग बने आरोपी
एनआईए ने इसमें उदयपुर के नौ आरोपितों के अलावा पाकिस्तान के कराची शहर में रहने वाले दो लोगों को भी आरोपित बनाया है। हालांकि, अभी वह एनआईए की पकड़ से बाहर हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि पाकिस्तानी आरोपितों का कन्हैयालाल की हत्या में क्या रोल रहा? हालांकि यह साफ हो चुका था कि ये आरोपित इंटरनेट मीडिया पर कई ग्रुप के एडमिन थे और भड़काऊ मैसेज भेजते थे। इन्हीं ग्रुपों में कन्हैयालाल हत्याकांड के अन्य नौ आरोपित भी जुड़े हुए थे।
आतंकी मॉड्यूल पर करते थे काम
पता चला है कि कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपित एक आतंकी मॉड्यूल पर काम करते थे। ये सभी कट्टरपंथी तब्लीगी समाज से जुड़े होकर भारत समेत दुनिया भर में आने वाले आपत्तिजनक ऑडियो/वीडियो/मैसेज से प्रेरित थे। मोहम्मद गौस एवं रियाज मोहम्मद ने वारदात को खौफनाक तरीके से अंजाम देने के लिए चाकूओं और अन्य हथियारों की व्यवस्था की थी। हमले के बाद दोनों आरोपियों ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और उसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया था।
इन धाराओं में पेश की चार्जशीट
जानकारी के अनुसार एनआईए ने जयपुर की विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 449, 302, 307, 324, 153(ए), 153(बी), 295(ए), यूए(पी) अधिनियम की धारा 16, 18 और 20 के तहत चार्जशीट पेश की है। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 4/25(1बी) भी लगाई गई है।
आरोपितों में ये हैं 11 लोग शामिल
एनआईए ने कन्हैयालाल हत्याकांड के जिन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पेश की हैं, उनमें मुख्य आरोपित मोहम्मद रियाज अटारी पुत्र अब्दुल जब्बार, मोहम्मद गौस पुत्र रफीक मोहम्मद, मोहसिन खान पुत्र मुजफ्फर खान पठान, आसिफ हुसैन पुत्र मो. हुसैन, मोहम्मद मोहसिन पुत्र मोहम्मद इस्लाम, वसीम अली पुत्र स्व. इमरान अली, फरहाद मोहम्मद शेख पुत्र अजाज मोहम्मद, मोहम्मद जावेद, पुत्र मोहम्मद मोहरम और मुस्लिम खान उर्फ रज़ा पुत्र स्व. शेर मोहम्मद शामिल हैं। चार्जशीट में कराची के रहने वाला सलमान और अबू इब्राहिम को भी आरोपित बनाया गया है।
ये था मामला
उल्लेखनीय है कि इसी साल 28 जून की दोपहर में उदयपुर शहर के मालदास स्ट्रीट इलाके की भूतमहल गली में कन्हैयालाल दर्जी की मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। इस वारदात का लाइव वीडियो और हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला धमकी भरा वीडियो भी दोनों ने इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया था। इंटरनेट मीडिया पर भाजपा की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा का पोस्ट कन्हैयालाल के बेटे ने वायरल किया था, जिसको लेकर कन्हैयालाल को धमकियां मिल रही थी।
इसके पंद्रह दिन बाद जब कन्हैयालाल अपनी सुप्रीम टेलर्स नामक दुकान पर काम करने पहुंचा तो धमकाने वाले रियाज और गौस मोहम्मद ने वारदात को अंजाम दे दिया। हालांकि कन्हैयालाल ने पुलिस को दोनों की शिकायत की थी लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर इतिश्री कर ली थी। हालांकि बाद में इस मामले में तीन आरपीएस आफिसर्स सहित 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। जिनमें से सभी उच्च पुलिस अधिकारियों को बहाल कर दिया गया।