डेस्क : दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को वैवाहिक मान्यता देने की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभिनेत्री अनीता आडवाणी की याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
अनीता आडवाणी ने दावा किया था कि उनका राजेश खन्ना के साथ संबंध शादी के समान था और इसे कानूनी रूप से विवाह के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक साथ रहने या निजी दावों के आधार पर किसी रिश्ते को वैवाहिक दर्जा नहीं दिया जा सकता।
कोर्ट के इस फैसले से डिंपल कपाड़िया और उनके परिवार को राहत मिली है, जो राजेश खन्ना की विधवा पत्नी के रूप में पहले से ही कानूनी मान्यता रखते हैं।
राजेश खन्ना का निधन 2012 में हुआ था। उनके निधन के बाद से यह मामला मीडिया और न्यायिक मंचों पर चर्चा में रहा। हाईकोर्ट के फैसले ने इस लंबे समय से चले विवाद को कानूनी रूप से स्पष्ट रूप दे दिया है।













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