नई दिल्ली:दिल्ली की एक अदालत ने सागर धनखड़ की हत्या मामले के आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को सोमवार को मानवीय आधार पर उनके पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चार दिन की अंतरिम जमानत दी। सुशील कुमार दो जून, 2021 से न्यायिक हिरासत में हैं। सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी। अदालत ने सोमवार को सुशील कुमार की याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें चार दिन की अंतरिम जमानत दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने सुशील की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने कहा- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी सुशील कुमार के पिता का निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। अदालत मानवीय आधार पर आरोपी को 6-9 मार्च तक के एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो श्योरिटी पर अंतरिम जमानत देती है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि गवाहों को खतरे और सुशील कुमार की सुरक्षा को देखते हुए कम से कम दो सुरक्षाकर्मियों को 24 घंटे आरोपी के साथ रहना होगा।
अदालत ने कहा कि निगरानी और सुरक्षा के लिए जो सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे उनका पूरा खर्च सुशील कुमार के परिवार को ही वहन करना होगा। आरोपी को निर्देशित किया जाता है वह अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद 10 मार्च को संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करे। वहीं मामले में शिकायतकर्ता के वकील एडवोकेट नितिन एस. वशिष्ठ ने सुशील की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि चूंकि मामला गवाही के स्तर पर है और आरोपी से गवाह को खतरा है, ऐसे में उसे अंतरिम जमानत देना उचित नहीं होगा।
अदालत ने सुशील को हिदायत दी कि वह अंतरिम जमानत अवधि के दौरान गवाहों को धमकी नहीं देंगे। साथ ही सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। आरोपी किसी अपराध में भी शामिल नहीं होंगे। अदालत ने कहा- यदि आरोपी शर्तों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसकी अंतरिम जमानत रद्द की जा सकती है। मालूम हो कि सुशील कुमार उन 18 आरोपियों में से एक हैं, जिन पर मई 2021 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में एक संपत्ति विवाद को लेकर जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ को पीटने का आरोप है। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।