नई दिल्ली। भारतीय चुनाव आयोग ने हरियाणा की भाजपा इकाई द्वारा चुनाव अभियान वीडियो में एक बच्चे का इस्तेमाल करने के मामले को गंभीरता से लिया है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह चुनाव आयोग के नियमों का घोर उल्लंघन है। इसके लिए भाजपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक दिन के भीतर जवाब मांगा गया है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। मामला चुनाव प्रचार के दौरान वीडियो में बच्चे के उपयोग करने को लेकर है। चुनाव आयोग के मुताबिक, यह निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का घोर उल्लंघन है। हरियाणा चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने तत्काल मामले में ऐक्शन लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा भाजपा को नोटिस जारी करते हुए मामले में 29 अगस्त शाम 6 बजे तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
मामला क्या है?
27 अगस्त को हरियाणा भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर चुनाव प्रचार से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में एक बच्चा हरियाणा में अबकी बार सैनी सरकार का नारा लगा रहा है। बच्चा कहता है- अबकी बार हरियाणा में सैनी सरकार, जय हिंद… इसके बाद बच्चों के साथ हंसी मजाक करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिख रहे हैं। इस तरह वीडियो आगे चलता है। वीडियो 36 सेकंड का है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है- बच्चे-बच्चे की यही पुकार, अबकी बार नायब सरकार।
बच्चे-बच्चे की पुकार, हरियाणा में फिर से नायब सरकार pic.twitter.com/8hxogtVL6A
— Haryana BJP (@BJP4Haryana) August 27, 2024
चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल पर EC के नियम क्या हैं?
चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों के इस्तेमाल करने को लेकर सख्त नियम हैं। एक नजरः
• बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, राजनीतिक दलों को चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधियों जैसे रैलियां, नारे लगाने या पोस्टर वितरित करने में बच्चों को शामिल करने पर सख्त प्रतिबंध है।













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