इंटरनेट सर्विस देनी वाली कंपनियों को क्या दिया निर्देश
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इंटरनेट सर्विस देनी वाली कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे भारत में 40 ऐसी ऐप्स-वेबसाइटों की सार्वजनिक पहुंच को प्रतिबंधित करें, जिन्हें प्रतिबंधित सामग्री होस्ट करने के लिए चिह्नित किया गया है।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आईटी ऐक्ट 2000 और इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी (इन्टर्मीडीएरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के तहत इन्टर्मीडीएरी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की जिम्मेदारी है कि वे अवैध जानकारी को हटाएं या उसकी पहुंच को बंद करें।
इन ऐप्स पर लगा बैन
सरकार ने जिन ऐप्स पर बैन लगाया है उनके नाम हैं- कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वाउ एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिटप्राइम, फेनेओ, शोएक्स, सोल टॉकिज, अड्डा टीवी, हॉटएक्स वीआईपी, हलचल ऐप. मूडएक्स, नियॉनएक्स वीआईपी, फुगी, मोजफ्लिक्स और ट्राइफ्लिक्स।













मुख्य समाचार
देश
राज्य-शहर
विदेश
बिजनेस
मनोरंजन
जीवंत

