डेस्क:दिसंबर 2025 की शुरुआत कई बड़े आर्थिक बदलावों के साथ होने जा रही है, जिनका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब, बजट और वित्तीय योजनाओं पर पड़ेगा। LPG सिलेंडर की नई कीमतों से लेकर RBI की संभावित रेपो रेट कटौती, अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते, पेंशन से जुड़ी दो महत्वपूर्ण समयसीमाएं और टैक्सपेयर्स के लिए अलर्ट—सब कुछ इस नए महीने में अपडेट होने वाला है। आइए, इन बदलावों को विस्तार से समझते हैं।
LPG और ATF कीमतों में संशोधन
हर महीने की तरह, 1 दिसंबर को भी तेल विपणन कंपनियां घरेलू और व्यावसायिक LPG सिलेंडरों के साथ ATF (एविएशन टरबाइन फ्यूल) की कीमतों में संशोधन करेंगी।
- अगर कीमतें बढ़ीं, तो 14.2 किलो घरेलू और 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर महंगे हो सकते हैं।
- ATF की कीमतों में उतार-चढ़ाव एयर टिकटों पर सीधा असर डालता है।
- ध्यान रहे, LPG और ATF की दरें राज्य दर राज्य भिन्न होती हैं क्योंकि VAT और स्थानीय कर अलग-अलग हैं।
क्या सस्ते हो जाएंगे लोन?
RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 3–5 दिसंबर को प्रस्तावित है। गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक से रेपो रेट पर बड़ा निर्णय आने की उम्मीद है।
- बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि RBI 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर रेपो रेट को 5.5% से घटाकर 5.25% कर सकता है।
- अगर ऐसा होता है, तो होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की EMI में राहत मिल सकती है।
- इस साल की पहली छमाही में पहले ही 100 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है।
भारत–अमेरिका व्यापार समझौते पर प्रगति
कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने संकेत दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच Reciprocal Tariff Framework Agreement को दिसंबर 2025 के अंत तक अंतिम रूप दिया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि बीते महीनों में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच गहन चर्चा हुई है और अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। यह कदम लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक मतभेदों को कम करने में अहम साबित होगा।
पेंशनरों के लिए दो महत्वपूर्ण डेडलाइन—दोनों 30 नवंबर तक
पेंशनर्स को इस महीने दो जरूरी काम हर हाल में पूरे करने हैं:
- NPS से UPS में स्विच करने की अंतिम तारीख — 30 नवंबर
सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट होने का यह आखिरी अवसर है। - लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि — 30 नवंबर
पेंशन जारी रखने के लिए Jeevan Pramaan Patra डिजिटल या फिजिकल रूप में बैंक/पोस्ट ऑफिस में जमा करना अनिवार्य है।
टैक्सपेयर्स सावधान—30 नवंबर है अंतिम तिथि
आयकर विभाग ने उन करदाताओं को चेतावनी दी है जिन्होंने अक्टूबर 2025 में किसी उच्च-मूल्य लेनदेन पर TDS काटा है।
उन्हें निम्नलिखित सेक्शनों के तहत TDS स्टेटमेंट 30 नवंबर तक जमा करना अनिवार्य है:
- 194-IA
- 194-IB
- 194M
- 194S
समयसीमा चूकने पर दंड और विभागीय नोटिस जारी हो सकता है।
दिसंबर की शुरुआत से पहले इन सभी बदलावों को समझना और समयसीमाओं पर ध्यान देना आवश्यक है, ताकि आपकी वित्तीय योजना और मासिक बजट पर कोई अनचाहा बोझ न पड़े।













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