रोहतक : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 30 दिन की पैरोल मिलने के बाद मंगलवार को रोहतक की सुनारिया जेल से रिहा कर दिया गया। पैरोल अवधि के दौरान वह डेरा से जुड़े निर्धारित स्थान पर रहेंगे और अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें पुनः जेल लौटना होगा।
गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम सिंह वर्ष 2017 से दुष्कर्म के मामलों में सुनाई गई सजा के तहत जेल में बंद हैं। इसके अतिरिक्त पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या प्रकरण सहित अन्य मामलों में भी उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है।
दोषसिद्धि के बाद यह 16वां अवसर है जब राम रहीम को पैरोल अथवा फरलो के माध्यम से जेल से बाहर आने की अनुमति मिली है। इससे पहले भी उन्हें कई बार अस्थायी रिहाई मिल चुकी है। उनकी बार-बार होने वाली रिहाइयों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस होती रही है, जबकि प्रशासन का कहना है कि सभी निर्णय निर्धारित कानूनी प्रावधानों और जेल नियमों के अनुसार लिए जाते हैं।













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