डेस्क : चर्चित शिक्षक और शिक्षण संस्थान संचालक खान सर (फैजल खान) को पटना की अदालत से फिलहाल बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखते हुए पुलिस को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
मामला पटना के एक कोचिंग संस्थान में हुए विवाद और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। इस प्रकरण में दर्ज प्राथमिकी में खान सर का नाम भी शामिल किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत के समक्ष केस डायरी प्रस्तुत की। इसके बाद अदालत ने पूर्व में दिए गए अंतरिम संरक्षण को जारी रखते हुए स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत अब मामले से जुड़े दस्तावेजों और जांच की प्रगति का अध्ययन करने के बाद आगे का निर्णय लेगी।
खान सर के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल जांच में सहयोग कर रहे हैं और उन्हें अनावश्यक रूप से मामले में फंसाया जा रहा है। बचाव पक्ष का कहना है कि घटना के सभी तथ्य अदालत के समक्ष रख दिए गए हैं और केस डायरी के परीक्षण के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी।
उल्लेखनीय है कि यह मामला उस घटना के बाद सामने आया था जब खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हिंसक झड़प और फायरिंग की खबरें सामने आई थीं। जांच के दौरान संस्थान से जुड़े कुछ सुरक्षा कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई, जिसके बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की थी।
फिलहाल अदालत द्वारा गिरफ्तारी पर रोक जारी रहने से खान सर को अस्थायी राहत मिली है। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत केस डायरी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पर फैसला कर सकती है।













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