नई दिल्ली : भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में अनुशासन तथा यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नियमों को और सख्त कर दिया है। अब ट्रेन या रेलवे परिसर में धूम्रपान करने, अवैध रूप से सामान बेचने (हॉकिंग) तथा भीख मांगने पर ₹2000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
रेल मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ये प्रावधान जन विश्वास (संशोधन उपबंध) अधिनियम, 2026 के तहत लागू किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार रेलवे कर्मचारी मौके पर ही ₹2000 का दंड वसूल सकते हैं। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकता है।
धूम्रपान के मामलों में न्यायालय दोष सिद्ध होने पर ₹5000 तक का जुर्माना लगा सकता है। वहीं, अवैध फेरी लगाने और भीख मांगने जैसे मामलों में अदालत तीन माह तक के कारावास या ₹5000 तक के जुर्माने अथवा दोनों की सजा दे सकती है।
रेलवे ने दोहराया है कि बिना अनुमति रेलवे परिसरों में सामान बेचना, यात्रियों से खरीदारी के लिए संपर्क करना तथा भीख मांगना प्रतिबंधित गतिविधियां हैं। अधिकारियों का मानना है कि इन कदमों से यात्रियों की सुरक्षा, स्वच्छता और यात्रा अनुभव में सुधार होगा।
नियमों में बार-बार उल्लंघन करने वालों के लिए और भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अवैध हॉकिंग या भीख मांगने के चौथे अथवा उसके बाद के अपराध पर एक वर्ष तक की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है।













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