कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने असामाजिक तत्वों और संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए दो नए सख्त कानून लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य में जल्द ही ये कानून प्रभावी होंगे, जिनका उद्देश्य गुंडागर्दी, हिंसा और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना है।
नए प्रावधानों के तहत सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा, जो राज्य में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माने जाएंगे। प्रस्तावित कानून में संदिग्ध असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों को एहतियातन हिरासत में लेने का प्रावधान भी रखा गया है। इसके तहत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत की व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा, सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए भी कानूनी प्रावधान किए गए हैं। हिंसा, तोड़फोड़ या उपद्रव के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार लोगों की संपत्ति पर कार्रवाई की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करना है। उन्होंने दावा किया कि इनका इस्तेमाल किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए किया जाएगा।
सरकार के इस कदम को लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। जहां सरकार इसे अपराध नियंत्रण के लिए जरूरी कदम बता रही है, वहीं विपक्ष ने कानून के प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए हैं।













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