डेस्क : महाकुंभ के दौरान अपनी सादगी और वायरल वीडियो के कारण देशभर में चर्चित हुईं मोनालिसा भोसले को दी गई पुलिस सुरक्षा का अंतरिम आदेश केरल हाईकोर्ट ने वापस ले लिया है। अदालत ने यह फैसला राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के बाद लिया, जिसमें बताया गया कि पुलिस मोनालिसा से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रही है।
मोनालिसा ने अपनी और अपने पति फरमान खान की सुरक्षा को लेकर केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने दावा किया था कि शादी के बाद उन्हें और उनके पति को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद अदालत ने उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया था।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पुलिस सुरक्षा देने के लिए तैयार थी, लेकिन याचिका में दिए गए मोबाइल नंबर और पते के आधार पर मोनालिसा से संपर्क नहीं हो सका। इस स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने पहले दिए गए सुरक्षा आदेश को समाप्त कर दिया।
हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि मोनालिसा भविष्य में लिखित रूप से पुलिस सुरक्षा की मांग करती हैं तो उनकी शिकायत पर नियमानुसार आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि मोनालिसा भोसले प्रयागराज महाकुंभ के दौरान रुद्राक्ष की माला बेचते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद अचानक चर्चा में आ गई थीं। उनकी लोकप्रियता के बाद उन्हें फिल्म और मनोरंजन जगत से जुड़े कई प्रस्ताव भी मिले। बाद में अपनी शादी और निजी जीवन को लेकर भी वह सुर्खियों में रहीं।













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