इंदौर : प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आईं मोनालिसा भोंसले और उनके पति मोहम्मद फरमान खान को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दोनों के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मोनालिसा और उनके पति को तत्काल राहत मिली है।
जानकारी के अनुसार, मोनालिसा और उनके पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज मामले को चुनौती दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मामले में लगाए गए आरोप सही नहीं हैं और जांच निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए।
मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा अपनी खूबसूरत आंखों और सादगी के कारण सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं। इसके बाद उनकी निजी जिंदगी और शादी को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी।
मोनालिसा के पिता की शिकायत के बाद उनके पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट का रुख किया और राहत की मांग की। अदालत ने सुनवाई के बाद फिलहाल पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अंतरिम राहत दी है। हालांकि मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी और जांच प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी।
मोनालिसा और उनके पति को मिली इस राहत के बाद अब सभी की नजर मामले की अगली सुनवाई पर है।













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