प्रयागराज : गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि अंसारी के अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने अर्जी वापस लेने की कोर्ट से प्रार्थना की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। यह आदेश देते हुए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की कोर्ट ने अंसारी के बारे में गंभीर टिप्पणी की। कहा, वह (अंसारी) उत्तर भारत में राबिन हुड की छवि वाले अपराधी के रूप में देखा जाता है। गैंगचार्ट व दर्ज आपराधिक मुकदमों पर हुए कोर्ट ने कहा, ‘यदि याची गैंगस्टर नहीं है तो इस देश में किसी भी अपराधी को गैंगस्टर नहीं कहा जा सकता।’
मुख्तार ने गैंगस्टर एक्ट की धारा तीन (एक) के तहत थाना तरवां जिला आजमगढ़ में 2020 में दर्ज प्राथमिकी में जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि याची गैंग लीडर है। उसके खिलाफ गैंग चार्ट डीएम से अनुमोदित है और 58 आपराधिक केस दर्ज हैं। लोग भय के कारण किसी केस में गवाही देने नहीं जाते और इसी वजह से उसे किसी केस में सजा नहीं मिल सकी। अपनी जान की हिफाजत के लिए चश्मदीद गवाह पक्षद्रोही हो जाते हैं।