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फोन टैपिंग मामले में अशोक गहलोत की बढ़ सकती है मुश्किलें

ON THE DOT TEAM by ON THE DOT TEAM
April 28, 2024
in राजस्थान
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कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे अशोक गहलोत, बोले- सोनिया गांधी से मांग ली माफी; मुख्यमंत्री पर भी संशय

File Photo

जयपुर:पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के खुलासे के बाद राजस्थान में फोन टैपिंग मामला फिर गर्मा गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने सीएम भजनलाल को पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। राजेंद्र राठौड़ ने पत्र में लिखा कि साल 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा की ओर से दो दिन पहले फोन टैपिंग से जुड़े प्रकरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इससे स्पष्ट तौर पर प्रमाणित हो रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ मिलकर संविधान प्रदत्त अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाई। सरकारी एजेंसियों पर बेजा दबाव बनाकर अवैधानिक ढंग से जनप्रतिनिधियों के फोन टैप करवाए गए।

उन्होंने कहा कि पूर्व ओएसडी ने कांग्रेस सरकार में पूर्व उपमुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट सहित उनके करीब 19 सहयोगी विधायकों के फोन टैप करवाए जाने का प्रमाण देने की बात कही है। ऐसे में ये प्रकरण अत्यंत गंभीर है। राठौड़ ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार और संवैधानिक पद पर रहते हुए अशोक गहलोत की ओर से न केवल गैर कानूनी तरीके से फोन टैप करवाए गए, बल्कि पुलिस प्रशासन की पूरी मशीनरी का भी दुरुपयोग किया गया। अवैध फोन टैप के इस षड्यंत्र में उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारी शामिल थे, जो आज भी बड़े पदों पर पदस्थापित है। ऐसे में इस संबंध में उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा निष्पक्ष जांच करवाकर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

राठौड़ ने कहा कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 5 (2) व नियमों को देखे तो उसके अनुसार देश की अखंडता, सम्प्रभुता या जन सुरक्षा, गंभीर अपराध कारित किए जाने की संभावनाओं में या पड़ोसी देश के मित्रवत रिश्तों में संभावित रूकावट इत्यादि को देखते हुए केंद्र सरकार या राज्य सरकार लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए प्राधिकृत अधिकारी किसी भी संदेश या टेलीफोन को इंटरसेप्ट करता है। यानी विधिक कानूनी प्रक्रिया अपनाकर और सक्षम स्तर से अनुमति के उपरांत ही टेलीफोन रिकॉर्डिंग की जा सकती है, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार के समय जो फोन टैपिंग की प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें कहीं भी यह नहीं लगता कि देश की अखंडता, सम्प्रभुता या जन सुरक्षा का गंभीर अपराध कारित किए जाने की संभावना रही।

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