नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। कोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें साल 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए आयकर विभाग के द्वारा 523 करोड़ की मांग को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा और न्यायमूर्ति पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की।
आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोकसभा चुनाव से महज तीन हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी से 523.87 करोड़ रुपये का टैक्स मांग लिया है।













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