नई दिल्ली : भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े 23 आतंकियों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत ‘आतंकी’ घोषित कर दिया है। यह कदम गृह मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के तहत उठाया गया है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, ये सभी व्यक्ति भारत में कई आतंकी गतिविधियों, घुसपैठ, भर्ती, हथियारों की आपूर्ति और हमलों की साजिश रचने में शामिल रहे हैं। इनमें से कई नाम जम्मू-कश्मीर में हुए हमलों से भी जुड़े बताए गए हैं।
अधिकारियों के मुताबिक, इन व्यक्तियों में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। इस निर्णय के बाद इन पर कड़े प्रतिबंध लागू होंगे, जिनमें संपत्ति जब्त करने, वित्तीय लेन-देन पर रोक और अन्य कानूनी कार्रवाई शामिल है।
UAPA कानून में 2019 में संशोधन के बाद केंद्र सरकार को यह अधिकार मिला था कि वह केवल संगठनों ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी किसी को आतंकवादी घोषित कर सकती है।
सरकार ने कहा है कि यह कदम देश की सुरक्षा को मजबूत करने और सीमा पार आतंकवाद पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।













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