न्यूज18 की खबर के अनुसार, बुधवार को मुंबई के चारकोप इलाके में सुबह 5 बजे की नमाज के दौरान मनसे कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा चलाया। यह एक आवासीय भवन की छत से चलाई गई थी। मंगलवार को ठाकरे ने लोगों से हनुमान चालीसा चलाने का आह्वान किया था।
उन्होंने कहा था, ‘मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि कल 4 मई को अगर आप लाउडस्पीकर पर अजान सुनें, तो उन जगहों पर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा चलाएं। तभी उन्हें इन लाउडस्पीकर से होने वाली परेशानियों का एहसास होगा।’ उन्होंने कहा था, ‘मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि उन्हें हनुमान चालीसा सुनाएं।’
उन्होंने आगे कहा, ‘सभी स्थानीय मंडलों और सतर्क नागरिकों को इसके खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करनी चाहिए और हस्ताक्षरों के साथ हर रोज अपील लैटर स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करना चाहिए। अगर कोई सुने की मस्जिदों में लाउडस्पीकर चल रहा है, तो नागरिकों को 100 डायल करना चाहिए और शिकायत दर्ज कराना चाहिए। लोगों को रोज शिकायतें करना चाहिए।’
उन्होंने दोहराया कि यह धार्मिक नहीं सामाजिक मुद्दा है। मनसे प्रमुख ने कहा कि वह उन मस्जिदों के फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं, जिन्होंने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद कर दिया है। साथ ही उन्होंने हिंदुओं को आदेश दिए हैं कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद करने वाली मस्जिदों को परेशान नहीं किया जाए।
ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज
ठाकरे के लिए मुश्किलें उस वक्त और बढ़ गईं, जब औरंगाबाद पुलिस ने दो दिन पहले मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर संबंधी उनके ”भड़काऊ” भाषण को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं, महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने कहा कि इस मुद्दे पर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे संबंधित घटनाक्रम में, पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली जिले की एक अदालत ने 14 साल पुराने एक मामले में राज ठाकरे के खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट जारी किया है, जबकि मुंबई पुलिस ने उन्हें संज्ञेय अपराधों की रोकथाम से संबंधित सीआरपीसी की एक धारा के तहत नोटिस जारी किया है।
एक अधिकारी ने कहा कि मुंबई से करीब 350 किलोमीटर दूर स्थित औरंगाबाद में पुलिस ने मंगलवार को राज ठाकरे के खिलाफ एक मामला दर्ज किया, जिन्होंने 4 मई से मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर को ”बंद” करने का दो दिन पहले आह्वान किया था। अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि 53 वर्षीय राज ठाकरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 116, और 117 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।













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