डेस्क:महाराष्ट्र स्थित सागा ग्रुप द्वारा संचालित एलयूसीसी बैंक की विभिन्न शाखाओं पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आगरा मंडल के कई जिलों में संचालित इन शाखाओं के अचानक बंद हो जाने और कर्मचारियों के कथित रूप से रकम लेकर फरार होने से निवेशकों में हड़कंप मच गया है। अकेले मैनपुरी जिले में ही 30 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि के गबन की बात सामने आई है।
इस मामले में फिल्म अभिनेता श्रेयस तलपड़े समेत 12 लोगों के खिलाफ कोर्ट के निर्देश पर भोगांव कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा
कस्बा भोगांव के मोहल्ला मिश्राना निवासी विकास तिवारी सहित 14 लोगों ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी कि सागा ग्रुप के संचालक समीर अग्रवाल और उनकी पत्नी सानिया अग्रवाल (निवासी नवी मुंबई, महाराष्ट्र) द्वारा वर्ष 2015 में एलयूसीसी बैंक की शाखा खोली गई थी। बैंक ने खुद को सरकारी बैंकों की तर्ज पर प्रस्तुत किया, जिससे सैकड़ों लोगों ने विभिन्न योजनाओं में निवेश किया।
आरोप है कि जब निवेशकों ने अपनी जमा राशि वापस मांगी तो समीर अग्रवाल ने धन लौटाने से इनकार कर दिया और कथित रूप से झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। पीड़ितों का कहना है कि नवंबर 2024 में बैंक की शाखा अचानक बंद हो गई और संचालक फरार हो गए, जबकि जमा धनराशि से जुड़े सभी दस्तावेज निवेशकों के पास मौजूद हैं।
पुलिस ने नहीं दर्ज की रिपोर्ट
पीड़ितों के अनुसार, उन्होंने भोगांव पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। अदालत के निर्देश पर पुलिस ने समीर अग्रवाल, सानिया अग्रवाल, आर.के. सेट्टी (फंड मैनेजर), संजय मुदगिल, शबाब हुसैन, फिल्म अभिनेता श्रेयस तलपड़े, नरेंद्र नेगी, पंकज अग्रवाल, सुप्रिया, अनुज जैन, अजय श्रीवास्तव और अरविंद त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
कई राज्यों में फैला जाल
बताया जा रहा है कि सागा ग्रुप की एलयूसीसी बैंक ने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी शाखाएं संचालित की थीं। बैंक को आरबीआई के अधीन बताकर ग्राहकों का विश्वास जीता गया, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जमा पूंजी निवेश की।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। निवेशकों को उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई के जरिए उन्हें न्याय और उनकी फंसी हुई रकम वापस मिल सकेगी।













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