नई दिल्ली:उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के साम्प्रदायिक दंगों के मामले में आरोपी युवक को अदालत ने जमानत दे दी है। इस युवक पर दुकान में लूट व आगजनी का आरोप था। अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि पुलिस ने जांच में लम्बा समय लगा दिया। ऐसे में आरोपी को लम्बे समय तक जेल में रखना उचित नहीं है।
कड़कड़डूमा अदालत ने आरोपी को दस हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर जमानत दी है। अदालत ने साथ ही आरोपी को कहा है कि वह साक्ष्यों व तथ्यों को प्रभावित करने का प्रयास ना करे, अन्यथा उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। पेश मामला गोकुलपुरी थाना क्षेत्र से संबंधित है। अदालत ने कहा कि मुकदमें अभी आरोपपत्र तैयार नहीं है। ऐसे में आरोपी की जमानत याचिका को मंजूर किया जा रहा है।