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आरबीआई ने एचडीएफसी और पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया

ON THE DOT TEAM by ON THE DOT TEAM
March 27, 2025
in बिजनेस
Reading Time: 1 min read
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आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक

डेस्क:केंद्रीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केवाईसी दिशानिर्देशों का पालन न करने का हवाला देते हुए एचडीएफसी बैंक पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी नियम उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की गई है। पंजाब एंड सिंध बैंक पर 68.20 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।

एचडीएफसी बैंक पर क्यों कार्रवाई
केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बताया- एचडीएफसी बैंक पर जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(आई) के साथ धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है। 31 मार्च, 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण किया गया था। इसके बाद बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था। बैंक के जवाब और उसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक ने पाया कि आरोप सही हैं। बैंक ने अपने आकलन और रिस्क कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ ग्राहकों को निम्न, मध्यम या उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया और बैंक ने प्रत्येक ग्राहक के लिए एक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड के बजाय कुछ ग्राहकों को कई ग्राहक पहचान कोड आवंटित किए।

पंजाब एंड सिंध बैंक पर क्यों कार्रवाई?
पंजाब एंड सिंध बैंक पर जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए 68.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(आई) और 51(1) के साथ धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। आरबीआई द्वारा जारी नोटिस पर बैंक के जवाब के बाद पाया गया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही हैं।

एनबीएफसी पर भी कार्रवाई
इसके अलावा आरबीआई ने केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह एक नॉन-डिपॉजिट लेने वाली मिडिल लेयर एनबीएफसी है। कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक (एनबीएफसी-स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 में निहित जरूरी नियमों का पालन नहीं किया। इस वजह से आरबीआई ने यह कार्रवाई की।

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